Pilibhit News: दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sat, 16 Sep 2023 12:37 AM IST
पीलीभीत। छह वर्ष पूर्व किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अर्चना गुप्ता ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 72,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एक ग्रामीण ने पूरनपुर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था सात सितंबर 2017 को रात एक बजे उसकी पुत्री शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तभी मुकेश उसका मुंह दबाकर गन्ने के खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। काफी देर तक वापस न आने पर वह पुत्री को तलाश करने लगा। इसी दौरान पास में खेत से चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां गया तो मुकेश भाग गया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष में कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपी ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मुकेश को दोषी ठहराते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कुश कुमार वर्मा ने की। संवाद