रामपुर

Rampur: 14 साल का किशोर चला रहा था बाइक, ट्रैक्टर से टकराकर सड़क पर गिरे, पीछे बैठे पांचवीं के छात्र की मौत

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Rampur: 14 year old teenager was riding bike, fifth class student sitting behind died

रामपुर में सड़क हादसे के बाद लगी लाइन
– फोटो : संवाद

विस्तार

छुट्टी के बाद घर लौट रहे बाइक सवार छात्रों को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी। इसमें कक्षा पांच के छात्र शिवम चौहान (11) की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा कक्षा नौ का छात्र राजा (14) घायल हो गया। घायल छात्र को परिजन इलाज के लिए काशीपुर के निजी अस्पताल ले गए। हादसे में घायल छात्र के परिजनों की बड़ी लापरवाही सामने आई है।

परिजनों ने महज 14 साल के किशोर को बाइक दे दी। दढ़ियाल के फत्तावाला निवासी नरेश सिंह का पुत्र शिवम टांडा थाना क्षेत्र के ग्राम सीकमपुर स्थित रेनबो इंटर काॅलेज में कक्षा पांच में पढ़ता था। शुक्रवार दोपहर साढ़े 12 बजे छुट्टी के बाद वह पड़ोस के ही साथी छात्र राजा पुत्र शीशपाल के साथ बाइक से घर लौट रहा था।

रास्ते में मुरादाबाद-बाजपुर मार्ग पर ग्राम सरकथल के पास क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप इंटर काॅलेज के सामने बाइक में सामने से तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर राहगीरों और अन्य छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई।

सूचना पर छात्रों के परिजन भी पहुंच गए। परिजन गंभीर रूप से घायल शिवम को टांडा सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं राजा के परिजन इलाज के लिए उसे काशीपुर के निजी अस्पताल में ले गए। हादसे की सूचना पर पुलिस भी टांडा सीएचसी पहुंच गई और छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतक छात्र चार भाइयों में सबसे छोटा था। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर चालक फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर त्रिवेणी चीनी मिल परिसर में खड़ा करा दिया। चौकी इंचार्ज दढ़ियाल राकेश कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। चालक की तलाश की जा रही है।

किशोर के बाइक चलाने पर अभिभावक दोषी

मोटरयान अधिनियम की धारा 180 के तहत 18 से कम उम्र के किशोर व बच्चों को वाहन चलाने देना जुर्म है। बाइक या कार चलाते मिलने पर उसके पिता या अभिभावक पर भी कार्रवाई हो सकती है। किशोर के पहली बार बाइक चलाते पकड़े जाने पर पिता को थाना बुलाकर हिदायत दी जाती है। दोबारा ऐसा पाए जाने पर अभिभावक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। साथ ही डीएल भी जब्त किया जा सकता है।


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