Rampur News: दुष्कर्मी को 10 साल की कैद, दस हजार जुर्माना
रामपुर। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 10 साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
मामला बिलासपुर कोतवाली का है। यहां की रहने वाली एक महिला ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 28 मई 2016 को शादी का झांसा देकर आनंद उर्फ मोनू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई एफटीसी प्रथम (महिला विरूद्घ अपराध) पूनम कर्णवाल की कोर्ट में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ ने पीड़ित महिला समेत चार गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आनंद उर्फ मोनू को दोषी मानते हुए दस साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्मान की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
गैंगस्टर एक्ट में तीन को दो-दो साल की सजा
रामपुर। भोट थाना पुलिस ने मखदूम, मुन्ने और जुबेर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई एडीजे तीन की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष का कारावास और पांच-पांच हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।


