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Rampur News: सजा के खिलाफ आजम की अपील पर अब 22 को होगी सुनवाई

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रामपुर।

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की सजा के खिलाफ दायर अपील पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आजम के अधिवक्ताओं ने सरकारी आपत्ति पर काउंटर दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर थाने में आजम खां के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में नफरती भाषण देने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने आजम खां को 15 जुलाई को नफरती भाषण देने के मामले में दोषी मानते हुए दो साल की सजा व ढाई हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सुनाई थी।

निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आजम खां ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने सरकार की आपत्ति पर काउंटर फाइल करने के लिए वक्त मांगा। कोर्ट ने उनकी मांग को मंजूर करते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख तय कर दी।

अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड के मामले में सुनवाई एक दिसंबर को

रामपुर। सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। हालांकि, इस दौरान गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा। इसके चलते कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख तय कर दी। दो पैन कार्ड का मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। इसमें आजम खां भी आरोपी हैं।


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