Rampur News: लखीमपुर खीरी के युवक की हत्या में दो को उम्रकैद
रामपुर। लखीमपुर खीरी के युवक की रामपुर में 12 साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में महिला को बरी कर दिया। यह मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे से जुड़ा हुआ है। लखीमपुर खीरी निवासी माखन लाल ने सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके बेटे बृजेश कुमार को लखीमपुर के ही थाना मोहम्मदी क्षेत्र के बजारगंज गांव निवासी अशोक कुमार यादव, अशोक कुमार व महिला अनामिका उर्फ नमस्ते हरिद्वार में मजदूरी कराने बहाने 14 जून 2011 को लेकर आए थे।
उसके बाद फोन के जरिये आरोपियों ने सूचना दी कि रामपुर में उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई है। जब परिवार वालों ने यहां आकर देखा तो उसके बेटे के शव को आरोपी एक वाहन में रख रहे थे। शव पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी पांडे ने वादी समेत कई गवाहों के बयान दर्ज कराए। साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को झूठा फंसाने की दलील दी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अशोक यादव पुत्र राम सरन यादव और अशोक कुमार पुत्र मंगू लाल को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। वहीं साक्ष्य के अभाव में अनामिका उर्फ नमस्ते को बरी कर दिया।