रामपुर

Rampur News: दुष्कर्म और अपहरण के दोषी को 20 साल कैद की सजा

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रामपुर। स्वार कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को बीस साल की कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह घटना 11 माह पहले हुई थी।अपहरण और दुष्कर्म का यह मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी ग्रामीण ने 19 दिसंबर 22 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उसका आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया गया। साथ ही उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया। शुक्रवार को सुनवाई एडीजे छह शमीम अहमद की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गांव निवासी राबर्ट पुत्र ज्ञानी को बीस साल की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।


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