आरबीआई जुर्माना: रिजर्व बैंक ने इन तीन बड़े बैंकों पर लगाया जुर्माना, एक्सिस बैंक का नाम भी शामिल
आरबीआई जुर्माना: डिजिटल और सांप्रदायिक क्षेत्र के रेगुलेटर रेटिंग ने देश के तीन बड़े बैंकों पर कुछ अवशेषों के उल्लंघन का आकलन किया है। इन बैंकों के नाम जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक हैं।
जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगा जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि जेम एंड कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ रुपये का खर्च आया है। आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के लिए कुछ जारी किया है।
एक्सिस बैंक पर 30 लाख रुपये की गिरावट
बैंक ने एक और बयान में कहा कि एक्सिस बैंक पर 30 लाख रुपये का बकाया है। इसमें कहा गया है कि बैंक ने क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स के लिए देर से भुगतान के लिए कुछ दस्तावेजों में दंडात्मक शुल्क लगाया था, हालांकि ऑनलाइन ने अन्य माध्यमों से डेट से लेकर प्रोडक्ट्स का भुगतान तक कर दिया था। आरबीआई ने कहा है कि वैधानिक प्रमाणिकता कमियों पर आधारित है।
पिछले साल भी एक्सिस ने झेली थी पेनल्टी
हालाँकि एक्सिस बैंक पर इससे पहले भी जुर्माना लगाया गया था और यह पिछले साल 2022 अप्रैल के दौरान लगाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने केवैसी बैलेंस (अपने ग्राहक को जानें) सहित विभिन्न उल्लंघनों के कारण निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक, एक्सिस बैंक (एक्सिस बैंक) पर भारी गिरावट दर्ज की। टैब म्यूजिकल एंड नेवैलिटी एरिया के रेग्युलेटर आरबीआई ने एक मॉनिटर में कहा है कि आरबीआई द्वारा जारी कुछ भी नहीं रखने के लिए एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपये की मंजूरी रखी गई है। आरबीआई के अनुसार निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने लोन और एडवांस से जुड़े कुछ पोर्टफोलियो, नो योर कस्टमर (केवैसी) टेस्ला और ‘बचत बैंक में न्यूनतम शेष राशि का हिसाब-किताब न करने पर ये पेनल्टी लगाई थी।
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