आरबीआई ने साइबर सुरक्षा को लेकर ड्राफ्ट जारी किया है, डिजिटल शेयरिंग को लेकर ये निर्देश दिए हैं
आरबीआई ड्राफ्ट: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को जिम्मेवार सिस्टम के लिए साइबर रिजिलेंस और डिजिटल अटैचमेंट कंट्रोल पर एक मास्टर निर्देश का मसौदा जारी कर दिया है। सेंट्रल बैंक ने 30 जून तक इस पर विस्तार किया है। इन्हें शहरों के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग को ईमेल या डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है।
RBI ने पहले ही जानकारी दे दी थी
ड्राफ्ट दिशानिर्देश सूचना सुरक्षा असुरक्षित और कमजोर लोगों सहित साइबर सुरक्षा नौकरियों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए शासन तंत्र को कवर करते हैं, और सुरक्षित डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आधार सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करते हैं। आरबीआई ने 8 अप्रैल को घोषणा की थी कि वह भुगतान प्रणाली-शेयरिंग सिस्टम-लेटर्स (पीएसओ) के साइबर अधिकार और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर निर्देश जारी करेगा।
इसकी परंपरा सहित इनके लिए दिशानिर्देश हैं
दिशा-निर्देशों में कहा गया है, वित्तीय संबद्धता के साथ पीएसओ के लिंकेज से संबद्ध होने वाली साइबर तकनीक और नौकरी की प्रभावी व्यवहार से पहचान, निगरानी, नियंत्रण और प्रबंधन करने के लिए जो उनके डिजिटल भुगतान परिपक्वता तंत्र (जैसे कई भागीदार) सेवा प्रदाता, डीलर, व्यापारी, आदि) का हिस्सा हैं, पीएसओ आपसी समझौते के तहत यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे विशिष्ट संस्थान भी इन निदेशों का पालन करें।
पीएसओ क्या है
यह पीएसओ का निदेशक मंडल है जो साइबर जोखिम और साइबर जोखिम सहित सूचना सुरक्षा सेवाओं पर पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। हालांकि, प्राथमिक निरीक्षण बोर्ड की एक उप-समिति को आकर्षित किया जा सकता है जिसकी प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होगी।
इसी के साथ, दस्तावेज़ों ने पीएसओ को साइबर लेनदेन और साइबर हमलों का पता लगाने, नियंत्रण करने, प्रतिक्रिया देने और उन दस्तावेजों के लिए एक अलग बोर्ड-अनुमोदित साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार करने के लिए कहा है। इसके अलावा, पीएसओ नए उत्पादों या सेवाओं या लिंक्स की रूपरेखा या मौजूदा उत्पादों या सेवाओं के व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव करने से संबंधित साइबर जोखिम मूल्यांकन मूल्यांकन करेगा।
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