रामपुर
आजम खां को राहत: जिस मामले में रद्द हुई थी विधानसभा सदस्यता, उसमें कोर्ट ने किया बरी, क्या बहाल होगी विधायकी?

सपा नेता आजम खां
– फोटो : फाइल फोटो
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सपा नेजा आजम खां को एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनको नफरती भाषण देने के आरोप से बरी कर दिया है। इस मामले में एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) की कोर्ट ने 27 अक्तूबर 2022 को आजम खां को तीन साल सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी।