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भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बड़ी कंपनी पर लगाया 20 लाख का जुर्माने, जानिए क्या है पूरा मामला

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया: भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कंपनी पर बड़ा जुर्माना लगाया है। यह कंपनी लोगों को कर्ज देने का काम करती है। रिजर्व बैंक ने चिंताओं के उल्घन को लेकर ये जुर्माने लगा है। सेंट्रल साइट्स का कहना है कि ट्राइशूर स्थित गोल्ड लोन कंपनी पर यह जुर्माने वाली कमाई कमियों के कारण लगाई गई है।

किस कंपनी पर जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक ने मनप्पुरम आवास पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एनबीएफसी ने एनबीएफसी की कुछ बातों का पालन नहीं करने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इसका मतलब किसी ट्रांजिशन ट्रांजेक्शन को प्रभावित नहीं करता है। वहीं किसी डील पर भी इसका असर नहीं होगा।

सेंट्रल बैंक ने निर्देश जारी किया

इंडियन रिजर्व बैंक (RBI) ने मार्च 2021 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए नजर रखी थी। इसके बाद कंपनी की स्थिति के बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करने की थी और दिशा को निर्देश दिया था। इसी शर्तों का उल्घन भी पाया गया है, जिसके कारण कंपनी पर सेंट्रल बैंक ने जुर्माना लगाया है। वहीं बैंक ने कंपनी को 90 दिनों से ज्यादा छटपटाने वाले गोल्ड लोन अकाउंट को अलग करने के लिए भी कहा है।

रिजर्व बैंक को और क्या मिली गड़बड़ी

सेंट्रल बैंक ने कहा कि कंपनी ने 2011 के दौरान से ही कुछ खातों में अनिवार्य लोन से लेकर राशि तक का रखरखाव सुनिश्चित नहीं किया है। साथ ही कई और गड़बडि़यां रिजर्व बैंक को मिले हैं। आरबीआई ने कहा है कि ये एक्शन कंपनी के असंतोष की प्रतिक्रिया पर आधारित है।

कर्जदार है कि भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंक और गैर जिम्मेदारों की वित्तीय स्थिति और चेतावनी के उल्घंन की जांच करता रहता है। अगर रिजर्व बैंक को किसी तरह की परेशानी होती है तो वह जुर्माने या पाबंदी संबंधी कार्रवाई करता है।

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