Shahjahanpur News: पुलिस पार्टी पर हमले के दोषी को पांच साल के कारावास की सजा
शाहजहांपुर। द्वितीय फास्टट्रैक कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडेय ने पुलिस पार्टी पर हमले के मुकदमे में एक दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रभारी निरीक्षक सिंधौली 21 जुलाई 2021 को पुलिस बल के साथ गश्त पर थे। उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि 25 हजार रुपये के इनामी तेजराम उर्फ तेजा निवासी दौलतपुर अपराध करने की फिराक में है। कटिया बुजुर्ग चौराहा से पहले एक व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा और गन्ने के खेत में छुप गया। उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस बल ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। उसके पास से एक तमंचा और दो कारतूस मिले। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील उमेश चंद्र अग्निहोत्री के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने तेजा उर्फ तेजराम को पांच साल कारावास की सजा सुनाई। संवाद