Shahjahanpur News: हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
सन 2004 में कटरा के मिल्कीपुर गांव में गोली मारकर की गई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार शुक्ला ने हत्या के एक मुकदमे में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपी का वाद किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया और एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कटरा के गांव मिल्कीपुर की रहने वालीं फरीदा बेगम ने रिपोर्ट लिखाई थी कि गांव के हबीबुल्ला के कत्ल में उसके भाई और पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई थी। हबीउल्ला का नाबालिग बेटा उसके पिता और भाई से रंजिश मानता था। 22 मार्च 2004 की सुबह आठ बजे उसके पिता अच्छन खां मोहल्ले में रुपये का तगाजा करने गए थे।
वहां पर पहले से घात लगाकर बैठे किशोर, मोबीन और छुट्टन ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से अच्छन खां की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नाबालिग, मोबीन और छुट्टन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने विवेचना के बाद केवल नाबालिग के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा।
मुकदमा चलने के दौरान मोबीन खां और छुट्टन उर्फ आफाक हुसैन को अदालत में तलब किया गया। गवाहों के बयानात और सरकारी वकील शशिमोहन सिंह और विशेष अभियोजक सूर्योदय सिंह के तर्कों को सुनने के बाद मोबीन खां को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी छुट्टन की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। नाबालिग आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेजने का आदेश दिया गया।