Shahjahanpur News: युवक के हत्यारे को उम्रकैद की सजा
2008 में दिलाजाक मोहल्ले के रहने वाले युवक की हो गई थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद राय ने हत्या के एक मुकदमे में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसी मुकदमे के एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर के मोहल्ला दिलाजाक खटकाना निवासी श्रवण कुमार ने दो अगस्त 2008 को थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई मनमोहन उर्फ बबलू के पांच हजार रुपये तारीन जलालनगर निवासी साजिद उर्फ मुन्ना पर बकाया थे।
करीब दो महीने पहले साजिद उससे मिला और कहा कि बबलू के ऊपर उसके पांच हजार रुपये बकाया हैं। वहीं बबलू ने बताया कि उसने मुन्ना से कोई पैसा नहीं लिया है। एक अगस्त 2008 की शाम वह और उसका भतीजा अमन घर पर थे।
तभी साजिद आया और बबलू को अपने साथ ले गया। उसका भाई वापस नहीं आया। सुबह उसके भाई की लाश जामिया फातिमा कॉलोनी के पीछे पड़ी मिली। वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुन्ना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।
विवेचना में साथी अकरम का नाम सामने आने पर पुलिस ने साजिद और अकरम के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने साजिद उर्फ मुन्ना को दोषी माना। उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। अदालत ने अकरम को बरी कर दिया।

