शाहजहाँपुर

Shahjahanpur News: गैरइरादतन हत्या के दोषी को दस साल कैद की सजा

Connect News 24

वर्ष 2015 में बरात में की गई थी फायरिंग

संवाद न्यूज एजेंसी

शाहजहांपुर। नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने गैरइरादतन हत्या के मुकदमे में एक दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 80 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, निगोही क्षेत्र के गांव पराझरसा निवासी कालीचरण वर्मा ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 30 मार्च 2015 की शाम को उसका बेटा दिव्यांश अपने दोस्त पवन कुमार निवासी चौहनापुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी की बरात में गांव रुद्रपुर थाना तिलहर गया था। रात 09:30 बजे बरात में मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव ईश्वरीगंज नवादा निवासी सुरेंद्र कुमार उर्फ गांधी ने बंदूक से फायर कर दिया।

गोली उसके बेटे को लग गई। इस घटना को गांव के कई लोगों ने देखा। अस्पताल ले जाते समय दिव्यांश की मौत हो गई। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील संतोष कुमार त्रिवेदी के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने सुरेंद्र कुमार को दोषी माना। उसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।


Connect News 24

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button