Shahjahanpur News: प्रभारी प्रधानाध्यापक ने स्वीकारा गुनाह, बोला-मुझसे गलती हो गई

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी शिक्षक आसिफ जमाल। स्त्रोत-पुलिस
शाहजहांपुर। रोजा थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल में कक्षा चार व पांच की छात्रा से छेड़खानी के आरोपी प्रभारी प्रधानाध्यापक आसिफ जमाल को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद शनिवार को जेल भेज दिया। पुलिस पूछताछ में उसने गलती स्वीकार कर ली। कहा कि मुझसे गलती हो गई। आरोपी के खिलाफ विभागीय जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर ली गई है।
प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं ने प्रभारी प्रधानाध्यापक आसिफ जमाल पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। मामले में बीएसए रणवीर सिंह ने जांच कर निलंबित कर दिया था। इस बीच पीड़ित परिवार ने थाने पर जाकर तहरीर दी तो पुलिस ने भी आरोपी पर कानूनी शिकंजा कस दिया।
इधर बीएसए ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी में बीईओ निगोही रमेश पंकज, बीईओ जलालाबाद सुनील कुमार और बीईओ नगर सपना रावत शामिल हैं। उनसे 15 दिन के अंदर जांच कर आरोप पत्र देने के निर्देश दिए गए हैं।
2016 को सहायक अध्यापक के तौर पर मिली थी तैनाती : मऊ जिले के थाना कोतवाली के ग्राम अलहदादपुरा निवासी आसिफ जमाल यहां थाना सदर बाजार के जलालनगर में रहता है। उसे 2016 में जिले में तैनाती मिली थी तब उसे पहली नियुक्ति सहायक अध्यापक के तौर पर भावलखेड़ा के विद्यालय में मिली थी। उसके बाद उसे प्रभारी प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी दे दी गई। 35 वर्षीय आसिफ अभी अविवाहित है।
98 में मात्र 22 विद्यार्थी ही स्कूल पहुंचे : शनिवार को पंजीकृत 98 में मात्र 22 विद्यार्थी ही स्कूल पहुंचे। यहां पर 57 छात्र व 41 लड़कियां पंजीकृत हैं। बीईओ विनय मिश्रा ने स्कूल में पहुंचकर जानकारी ली। साथ ही अभिभावकों से भी संवाद कायम किया।
दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक को भेजा जेल : भावलखेड़ा ब्लॉक के एक गांव निवासी प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक सुमित पाठक को पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में जेल भेज दिया। उन पर स्कूल की विद्यालय प्रबंध समिति की महिला सदस्य ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। फिर सीआरपीसी की धारा 164 के बयान में दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जिसके बाद धारा को तरमीम कर दिया गया। सीओ सदर अमित चौरसिया ने बताया कि आरोपी शिक्षक को सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। इधर सुमित पर निलंबन की तलवार लटकी हुई है।

