शाहजहाँपुर
Shahjahanpur News: छेड़छाड़ के आरोपी को दो वर्ष का कारावास
पुवायां। पुवायां के सिविल जज ने वर्ष 2013 में हुए छेड़खानी के एक मामले में एक दोषी को दो वर्ष कारावास की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बंडा के एक गांव के व्यक्ति ने परिवार की एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए वर्ष 2013 में गांव नभीची के सर्वेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश सोनी के तर्कों को सुनने के बाद सर्वेश कुमार को दोषी पाया गया।
सर्वेश को 23 अगस्त को दो वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। सर्वेश पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। संवाद