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2000 रुपये का नोट कोई लेने से अभी मना करें तो क्या करें? सीबीआई ने क्या कहा

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RBI 2000 करेंसी नोट: 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला लिया गया है। आरबीआई ने घोषणा करते हुए कहा कि 2000 रुपये के नोट का सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने साजो-सामान को आदेश दिया है कि 2000 के नोट को जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि इन नोटों को 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा। 30 सितंबर तक सॉकेट में 2000 रुपये के नोट को जमा कराएंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट को आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिस में दूसरे लेन-देन वाले के साथ बदला जा सकता है।

कब से और कितने बदले जा सकते हैं 2000 रुपये के नोट

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए कोई रोक नहीं है। हालांकि बाद में इसके लिए विस्तार से नियम जारी किया जाएगा। इन नोटों को 23 मई से बदला जा सकता है। 2000 रुपये के नोट 20 हजार रुपये की लिमिट तब बदला जा सकता है। इसे 23 मई 2023 से बदला जा सकता है।

कोई नोट बदलने से मना करें तो क्या करें?

अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं और आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बैंक में जाकर सागर कर सकते हैं। 30 सितंबर 2023 से पहले अगर कोई दुकान, बैंक प्रमाणपत्र या फिर अन्य 2000 रुपये के बैंक नोट को लेने से इंकार करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।

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कहां कर सकते हैं शिकायत

कोई नोट बदलने से मना कर देता है तो ग्राहक अपने संबंधित बैंक में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि अगर बैंक भी 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है या फिर बैंक के जवाब से शिकायतकर्ता नहीं बनता है तो वह प्राधिकरण के पोर्टल cms.rbi.org.in पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।

कब जारी किए गए थे 2000 रुपये के नोट

पहली बार 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी की घोषणा की थी। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था और इसकी जगह 500 और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए गए थे।

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