Rampur: आजम के स्कूल की मान्यता के मामले में पुलिस ने तैयार की 2000 पेज की चार्जशीट, छह जून को होगी सुनवाई

आजम खां केस से जुड़ी चार्जशीट
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सपा नेता आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल (आरपीएस) की मान्यता में फर्जीवाड़े के आरोप में दर्ज मुकदमे की चार्जशीट शहर कोतवाली की पुलिस ने दो हजार पन्नों में तैयार की है। इसमें मुकदमे के वादी खंड शिक्षाधिकारी सहित 19 लोगों को गवाह बनाया गया है। पुलिस ने सोमवार को चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चार्जशीट देखने के बाद उसे 06 जून को दाखिल करने का आदेश दिया है।
आरपीएस का संचालन मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से किया जाता है। जिसके आजीवन अध्यक्ष सपा नेता आजम खां हैं। आरोप है कि यतीमखाना में बने रामपुर पब्लिक स्कूल को ग्रीन बेल्ट पर बनाया गया और स्कूल की मान्यता लेने में फर्जीवाड़ा किया गया है। इस स्कूल की मान्यता के लिए आरपीएस की दूसरी ब्रांच के लिए जारी एनओसी का इस्तेमाल किया गया है। इस आरोप में वर्ष 2020 में तत्कालीन खंड शिक्षाधिकारी प्रेम सिंह ने शहर कोतवाली में आजम खांं और उनकी पत्नी डाॅ. तजीन फात्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने इस मामले में बीएसए कार्यालय में तैनात क्लर्क तौफीक को भी आरोपी बना लिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आजम खां, डॉ. तजीन फात्मा और तौफीक अहमद के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी में दो हजार पेज का चार्जशीट तैयार किया है। कोतवाली पुलिस सोमवार को दो हजार पेज के चार्जशीट को बक्से में रखकर एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में दाखिल करने के लिए ले आई। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने चार्जशीट का अवलोकन किया और इसे दाखिल करने के लिए 06 जून की तिथि निर्धारित की है।
आजम हैं जमानत पर और डॉ. फात्मा अग्रिम जमानत पर
आरपीएस की मान्यता में फर्जीवाड़े के आरोप में दर्ज मुकदमे में सपा नेता आजम खां जमानत पर चल रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा अग्रिम जमानत पर चल रही हैं। बीएसए कार्यालय में तैनात तत्कालीन क्लर्क तौफीक अहमद को भी पिछले दिनों कोर्ट से जमानत मिल गई थी।


