Rampur News: शत्रु संपत्ति मामले में तीन आरोपियों ने कोर्ट में दाखिल किया डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र
रामपुर। शत्रु संपत्ति की जमीन को खुर्द बुर्द करने के मामले में थाना अजीमनगर में दर्ज मुकदमे में बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी मोहम्मद फसीह जैदी, सलीम कासिम और सैय्यद रहमत हुसैन जैदी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से खुद को बेगुनाह बताते हुए डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र दाखिल किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 जून निर्धारित की है।
दस्तावेजों में हेराफेरी करके शत्रु संपत्ति की 84 बीघा जमीन को जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने के आरोप में 2019 में अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें सपा नेता आजम खां, डॉ.तजीन फात्मा,अब्दुल्ला आजम,मसूद गुड्डू,मोहम्मद फसीह जैदी,सय्यद हमान हुसैन जैदी,और वसीम रिजवी सहित 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बुधवार को इस मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में हुई। सुनवाई के दौरान मोहम्मद फसीह जैदी, डीसीबी के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम और सैयद रहमत हुसैन जैदी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र दाखिल किया। जिसमे कहा गया है कि उनको पुलिस ने गलत फंसाया है। इस मुकदमे से उनका कोई लेना देना नहीं है और न ही उनके खिलाफ पत्रावली पर साक्ष्य मौजूद रहे। लिहाजा उन्हें आरोपों से डिस्चार्ज किया जाए। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जून निर्धारित की है।