Rampur News: छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा
रामपुर। छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए बीस वर्ष का कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
मामला बिलासपुर थानाक्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक ग्रामीण की कक्षा छह में पढ़ने वाली 14 वर्षीय पुत्री को आरोपी एक नवंबर 2022 को बहला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा के पिता की ओर से तापस भगत निवासी थाना ट्रांजिट कैंप मुखर्जी नगर वार्ड नंबर एक उधम सिंह नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद रफी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने वादी मुकदमा समेत कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने तापस भगत को दोषी मानते हुए बीस साल का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।