Rampur News: ग्रामीण की हत्या में दो को उम्रकैद, जुर्माना भी लगा
रामपुर। गोकशी के विरोध में शहजादनगर थाना क्षेत्र के लखनाखेड़ा गांव में हुई ग्रामीण की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद व बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।हत्या का यह मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र के लखनाखेड़ा गांव का है। 12 नवंबर 17 को नमाज पढ़कर लौट रहे नन्हे की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जबकि उसके बेटे इस्लाम व भतीजे मुख्तियार को चाकुओं से घायल कर दिया था। हत्या के पीछे नन्हे द्वारा गोकशी का विरोध करना बताया गया था। इस घटना में दो घायल भी हुए थे। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर किया था। इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वादी समेत कई अन्य गवाहों को पेश किया गया,जबकि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजीसी कुमार सौरभ ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने पप्पू उर्फ असलम व नब्बू को उम्रकैद व बीस-बीस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।