Budaun News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
बदायूं। करीब तीन वर्ष पहले एक साधु की हत्या में नामजद व्यक्ति को स्पेशल जज ईसी एक्ट अखिलेश कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना उझानी के गांव संजरपुर गुलाल निवासी रूम सिंह ने 23 मार्च, 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके मामा रामचंद्र पुत्र परसादी निवासी ग्राम सोहरा थाना उघैती साधु बन गए थे। मामा उसके घर संजरपुर गुलाल आते-जाते थे। 21 मार्च, 2021 को उसके मामा रामचंद्र आए। उनके साथ थाना क्षेत्र के गांव मिहोना निवासी मुखन पुत्र भोजराज भी आया था।
रामचंद्र थोड़ी देर घर रुककर चले गए। रूमसिंह को 23 मार्च की सुबह सूचना मिली कि उसके मामा रामचंद्र का शव मिहोना गांव के खड़ंजे पर पड़ा है। उसने मखन पुत्र भोजराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज ईसी एक्ट अखिलेश कुमार ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने मुखन को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।