Budaun News: पुलिस पर जानलेवा हमला करने के दोषी को नौ साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Wed, 23 Aug 2023 01:06 AM IST
बदायूं। स्पेशल जज ईसी एक्ट अखिलेश कुमार ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में दोषी को जुर्म कबूलने के आधार पर नौ साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा के मुताबिक, बदायूं स्वाट टीम के प्रभारी इंद्रेश पाल सिंह ने 26 अगस्त, 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह अपनी टीम के साथ लूट के मामले में वांछित अपराधियों की तलाश में थे। थाना बिल्सी के अगोल के पास सूचना मिली कि लूट में वांछित तीन अपराधी आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर अपराधियों को रोकना चाहा।
पुलिस पार्टी पर सभी ने जान से मारने की नीयत से फायर किए। पुलिस ने नामजद आरिफ पुत्र साबिर निवासी ननाखेड़ा थाना उझानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद आरिफ पुत्र साबिर ने अपने जुर्म का इकबाल करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया। कोर्ट ने आरिफ को नौ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ छह हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है।