Budaun News: एससी-एसटी एक्ट में दो भाइयों को तीन-तीन साल की सजा
– कोर्ट ने दोनों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। करीब सात साल पहले खेत की मिट्टी निकालने के विवाद में अनुसूचित जाति की महिला को मारपीट कर घायल करने में दो सगे भाइयों को नामजद किया गया था। स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट उदयभान सिंह ने तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड डाला है।
विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सिंह, ऐश्वर्य कुमार राजपूत ने बताया कि थाना अलापुर के गांव दारानगर निवासी विक्रम ने सात दिसंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, उसके गांव के नेमचंद्र और मुरारी पुत्रगण सुम्मेरी उसकी जगह से मिट्टी निकाल कर ले जा रहे थे। वादी के मना करने पर नेमचंद्र और मुरारी ने जातिसूचक गालियां दी और वादी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की।
इससे पत्नी इन्द्रवती के हाथ की हड्डी टूट गयी। पुलिस ने नेमचंद्र और मुरारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज उदयभान सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से जितेंद्र सिंह, ऐश्वर्य कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद नेमचंद्र और मुरारी को मुजरिम ठहराया। कोर्ट ने दोनों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।



