Bareilly : छह साल की बेटी की गवाही पर मां के हत्यारे पिता और चाचा को उम्रकैद, साथ में जुर्माना

सांकेतिक तस्वीर।
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छह साल की मासूम बेटी की गवाही पर अदालत ने उसकी मां के हत्यारे पिता व चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद की कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोनों पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम बेटी को दी जाएगी।
वारदात की एकमात्र चश्मदीद मृतका विनीता की बेटी कोमल ने कोर्ट को बताया, पापा विपिन सक्सेना, चाचा आकाश, बाबा राजकुमार और दादी सुनीता सक्सेना मां को बेल्ट से मारते थे। वे मां को पसंद नहीं करते थे। एक दिन पापा व चाचा ने मां को बेंत से मारा। वह चीखीं, तो उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। मैं चिल्लाती रही, मम्मी को मत मारो…पर किसी ने नहीं सुनी। सुबह दरवाजा खोला, तो मम्मी बोल नहीं रही थीं।
यह था मामला
विनीता की एक जून, 2015 को विपिन से शादी हुई थी। बाद में, ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करने लगे। विपिन के अवैध संबंध थे। विरोध करने पर विनीता की पिटाई शुरू कर दी। 16 अगस्त, 2021 को विपिन के पड़ोसी ने उसके पिता सत्यप्रकाश को बताया कि उनकी बेटी को मार दिया गया है। वह पहुंचे, तो विनीता का शव खून से लथपथ पड़ा था।



