Bareilly: झूठी रिपोर्ट लिखाने में सीओ, थाना व चौकी इंचार्ज कोर्ट में तलब, 18 अगस्त को देना होगा जवाब

बिथरी चैनपुर थाना
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विस्तार
बरेली में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के आरोप में कोर्ट ने सीओ आशीष प्रताप सिंह, बिथरी चैनपुर थाना इंचार्ज अश्विनी कुमार और रामगंगा नगर चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह को तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मुकदमा जल्दबाजी में और पेशबंदी के तौर पर प्रतिपूर्ति करने के लिए लिखवाया गया है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है।
एसीजेएम रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में कहा कि 18 अगस्त को कोर्ट में उपस्थित होकर तीनों अधिकारी यह स्पष्ट करें कि उन्होंने गलत एफआईआर लिखने का आदेश क्यों किया? न्यायालय यह क्यों न माने कि उनको कानूनी जानकारी का अभाव है? उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं में रिपोर्ट क्यों न दर्ज कराई जाए? इस मामले में आवश्यक कार्यवाही के लिए शासन को क्यों न सूचना दी जाए?
यह है मामला
थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाकर शिवाजी नगर निवासी अभियुक्त रवि शर्मा के खिलाफ थाना बिथरी चैनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश हुई। इसका अध्ययन किया गया तो पता चला कि पीड़िता का इलाज चल रहा है। उसकी मौत नहीं हुई है लेकिन बिथरी चैनपुर के थाना इंचार्ज ने आईपीसी की धारा 306 में रिपोर्ट दर्ज कर ली।



