Bareilly News: कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई जालसाजी की रिपोर्ट
बीसलपुर। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने जालसाजी के दो मामले शुक्रवार को दर्ज कर लिए। एक मामला बीसलपुर में और दूसरा दियोरिया कोतवाली में दर्ज हुआ।
बरेली के सिविल लाइंस निवासी अनूप मिश्रा ने बताया कि वह बरेली की एक निजी फाइनेंस कंपनी में ऋण वसूली अधिकारी हैं। उनकी कंपनी से दियोरिया कोतवाली के गांव मकरंदापुर निवासी हुलासीराम, सुखलाल, बीसलपुर निवासी सर्वेश ने ऋण पर ट्रैक्टर लिया था। इन लोगों ने ऋण की कोई भी किस्त अदा नहीं की। इस बीच इन बकायादारों ने ऋण पर लिया ट्रैक्टर अवैध रूप से बेच भी दिया। नौ जनवरी 2023 को जब वह इन बकायादारों के पास किस्त जमा करने को कहने गया तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी। अनूप मिश्रा ने उसी समय पुलिस मेंं मामले की नामजद तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तब उन्होंने न्यायालय की शरण ली।
पुलिस क्षेत्राधिकारी सतीश शुक्ला ने बताया कि अनूप मिश्रा की तहरीर पर सर्वेश के विरुद्ध बीसलपुर कोतवाली में, हुलासीराम और सुखलाल के विरुद्ध दियोरिया कोतवाली में धोखाधड़ी, जालसाजी, अमानत में खयानत डालने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
मारपीट के मामले में दोषी को तीन साल की सजा
पीलीभीत। मारपीट कर घायल करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने आरोपी को दोषी पाते हुए छह हजार रुपये अर्थ दंड सहित तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
थाना बरखेड़ा के ग्राम खजुरिया पचपेड़ा की गीता देवी ने थाना बरखेड़ा में 23 जून 2008 को सूचना दर्ज कराई कि गांव की लीलावती से नाली को लेकर उसका विवाद चल रहा था। नाली बंद होने के कारण बरसात का पानी घर में भर गया, तब लीलावती व उसके पति रामकुमार से नाली खोलने को कहा। इसी बात पर आरोपी गालियां देने लगे। मना करने पर लीलावती ने उसे पकड़ लिया। राम कुमार ने फावड़ा मारा। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपी ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात राम कुमार को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) रेखा देवी शर्मा ने की। संवाद
दुष्कर्म का प्रयास करने वाले
ससुर पर दर्ज होगा मुकदमा
पीलीभीत। चार माह पूर्व बहू से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले ससुर के खिलाफ अदालत ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश बरखेड़ा थाना पुलिस को दिए हैं।
बरखेड़ा थाना क्षेत्र की महिला ने कोर्ट में दिए प्रार्थना-पत्र में कहा है कि उसने अपनी बेटी की शादी बरखेड़ा थाना क्षेत्र के युवक से की थी। आरोप है कि बेटी पर उसका ससुर गलत नज़र रखता था। बताया कि 23 जुलाई 2023 की रात करीब 11 बजे जब उसकी बेटी शौच के लिए उठी तो ससुर ने उसे दबोच लिया। बेटी ने शोर मचाया तो वह उसे छोड़कर भाग गया।
महिला ने बताया कि घटना के अगले दिन जब ससुरालियों को यह घटना बताई तो सभी लोग समझौते का प्रयास करने लगे। पीड़िता ने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। तब महिला ने अदालत में शिकायत की। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव तिवारी ने बरखेड़ा थाना प्रभारी को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। संवाद



