Bareilly News: रामलीला सोसायटी मामले में तीन अक्तूबर को होगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Tue, 26 Sep 2023 01:54 AM IST
नवाबगंज। कस्बे में रामलीला मेले के आयोजन को लेकर चल रहा विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को मामले में सुनवाई होनी थी मगर, तीसरा पक्ष शामिल होने के बाद सुनवाई टल गई। अब तीन अक्तूबर को कोर्ट सुनवाई करेगा।
तीन सप्ताह तक चलने वाले मेले का आयोजन पिछले कई वर्षों से धार्मिक संस्था रामलीला सोसायटी करती आ रही थी। पिछले साल ईधजागीर गांव के ग्राम प्रधान प्रेम शंकर गंगवार ने मेले का आयोजन करने के लिए रक्षा संपदा विभाग से अनुमति ले ली। विवाद की स्थिति बनने पर सीओ और कोतवाल ने हस्तक्षेप करके सामूहिक तौर पर मेले का आयोजन कराया था। अक्तूबर में लगने वाले मेले के लिए इस बार अब तक एक भी पक्ष सामने नहीं आया है।
रामलीला सोसायटी की ओर से बीते दिनों उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। सोसायटी ने भारत संघ के साथ ही रक्षा संपदा विभाग, डीएम और एसडीएम नवाबगंज को पक्षकार बनाया। मेले का आयोजन कराने की अनुमति मांगी। याचिका पर प्रशासन का पक्ष रखने के लिए नायब तहसीलदार रजनीश सक्सेना दो दिन पहले ही हाईकोर्ट चले गए थे। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी। मामले में ईधजागीर गांव की राम चरित मानस सेवा समिति और ग्राम प्रधान प्रेम शंकर गंगवार ने भी पक्षकार बनाए जाने की मांग करते हुए याचिका दायर की। कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी। प्रेम शंकर गंगवार ने तीन अक्तूबर को सुनवाई की तारीख नियत की गई है।



