Bareilly News: जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों को सात-सात साल की कैद
बरेली। जानलेवा हमले के दोषी दो सगे भाइयों को अदालत ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ब्रजेश कुमार ने किया है।
घटना थाना भमौरा के गांव मकरंदपुर धाराजीत में हुई थी। इसकी रिपोर्ट वादी इतवारी ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि 11 अगस्त, 2014 की रात 9 बजे उसके भाई मंगली और तुलाराम घर के सामने बैठे थे। तभी गांव का भूपराम नशे की हालत में आया और गाली देने लगा। उन्होंने गाली देने से मना किया तो वह अपने भाई राजाराम और परिवार के नरेश व रामप्रकाश को बुला लाया।
सभी ने दोनों पर हथियारों से हमला कर दिया। राजाराम ने तमंचे से फायर किया, जो मंगली के पैर में लगा। तुलाराम के सिर में गंभीर चोट आई। मुकदमे के दौरान अभियुक्त नरेश की मौत हो गई। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील दिगंबर पटेल ने 11 गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त भूपराम और राजाराम को दोषी ठहराते हुए सात-साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त रामप्रकाश को आरोपों से बरी कर दिया।
भैंस चुराने वाले को 51 माह की सजा
बरेली। दो भैंस चोरी करने के दोषी को अदालत ने चार साल तीन माह कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश कुमार गौरव ने किया। घटना की रिपोर्ट थाना नवाबगंज में वादी मुमताज ने लिखाई थी। बताया कि 15 जनवरी, 2019 की रात में उसकी पशुशाला में बंधी मुर्रा नस्ल की दो भैंसों को चोर खोलकर ले जाने लगे। नींद खुलने पर वह चिल्लाया तो चोर हथियारों से धमकाकर दोनों भैंस ले गए। नवाबगंज के गांव परेवा कुइंया निवासी गुड्डू मंसूरी के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया। अदालत में उसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश साहू ने पक्ष रखा। कोर्ट ने गुड्डू को दोषी ठहराते हुए उसे चार साल तीन माह कैद और तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद



