Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, जुर्माना
– छात्रा को पिता के एक्सीडेंट होने की बात कहकर ले गया था
– अदालत ने 20 हजार रुपये अर्थदंड का फैसला भी सुनाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट तृतीय डॉ. मोहम्मद इलियास ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना सहसवान क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, वादी की पुत्री जो कक्षा 11 की छात्रा थी अपने स्कूल गई थी। स्कूल गेट पर जनपद संभल के थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव मजरा जगदीशपुरी निवासी ऋषिपाल पुत्र राजाराम ने वादी की पुत्री से कहा कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। वादी की पुत्री ऋषिपाल के साथ चली गई।
दोषी ऋषिपाल वादी की पुत्री को अपने साथ चंडीगढ़ ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने ऋषिपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज डॉ. मोहम्मद इलियास ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों को अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सीपी सिंह, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने नामजद आरोपी ऋषिपाल को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया।। कोर्ट ने दोषसिद्ध को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुजरिम पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है।