Budaun News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Wed, 11 Oct 2023 01:13 AM IST
बदायूं। आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के डेढ़ साल पुराने मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने दोषी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माने की राशि पीड़ित बालिका को देने का आदेश दिया है।
थाना दातागंज क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 18 मार्च 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी आठ वर्षीय भतीजी गांव में स्कूल के पास हमउम्र बच्चों के संग खेल रही थी। इसी दाैरान थाना क्षेत्र के गांव कांसपुरा का रंजीत उसे उठाकर झाड़ियों में ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर परिजन और अन्य लोग वहां पर पहुंच गए। उन्होंने रंजीत को मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस ने रंजीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज दीपक यादव ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने, विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद रंजीत को बालिका से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।