Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Sat, 26 Aug 2023 01:01 AM IST
बदायूं। अनुसूचित जाति की किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर 54 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है। इसकी धनराशि जमा होने पर पीड़िता को 80 फ़ीसदी बतौर मुआवजा देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है।
थाना सहसवान क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 20 मार्च, 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी नाबालिग पुत्री और नाबालिग बहन शाम को खेतों में शौच के लिए गई थीं। यहां उसकी पुत्री के साथ थाना क्षेत्र के गांव बाजपुर निवासी कादिर ने दुष्कर्म किया। उसकी बहन ने घर आकर पूरी घटना बताई। वह व गांव के अन्य लोग खेतों पर पहुंचे तो आरोपी कादिर मौके से भाग गया।
उसने कादिर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कादिर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय सौरभ सक्सेना ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने कादिर को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। संवाद