Budaun News: युवक की हत्या के दोषी तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास
बदायूं। करीब 12 साल पहले युवक को घर से बुलाकर ले जाने और हत्या करने के मामले में तीन सगे भाइयों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 48 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि जमा होने पर आधी राशि मृतक की पत्नी को बतौर प्रतिकर देने का आदेश दिया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सुधीर कुमार मिश्रा के अनुसार वादी गंगा सिंह निवासी करीमगंज थाना दातागंज ने 10 अगस्त, 2011 को मूसाझाग थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक उसका भाई संतराम गांव के रविंद्र पुत्र फकीरी के साथ गाय-भैंसों की खरीद-फरोख्त करता था। रविंद्र पर संतराम के 35 हजार रुपये उधार थे। संतराम ने रुपये लौटाने को कई बार कहा। रविंद्र रुपये देने में आनाकानी करता रहा।
इसके बाद रविंद्र संतराम को 10 अगस्त, 2011 को अपने साथ यह कहकर ले गया कि वह समरेर नखासे से भैंस खरीदकर लाएगा। गंगा सिंह के पुत्र ने घर आते समय संतराम के साथ रविंद्र के दो भाई जोगेंद्र और वीरेंद्र को भी साथ देखा। देर शाम को संतराम जब नहीं लौटे तो गंगासिंह ने उनकी तलाश की। जब रविंद्र के घर पहुंचा तो रविंद्र के सभी परिजन घर में ताला लगाकर भाग गए थे।
संतराम की लाश मूसाझाग थाना क्षेत्र में बरामद हुई। पुलिस ने रविंद्र, जोगेंद्र और वीरेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की। स्पेशल जज ईसी एक्ट अखिलेश कुमार गुप्ता ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा और बचाव पक्ष की अधिवक्ता के तर्कों को सुना औररविंद्र, जोगेंद्र व वीरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।