Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Thu, 26 Oct 2023 12:30 AM IST
बदायूं। किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने के पांच साल पुराने मामले में स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट तृतीय सौरभ सक्सेना ने दोषी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना उसहैत क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने नौ अगस्त 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 19 जुलाई 2018 को वह और उसकी पत्नी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर नाबालिग पुत्री थी। गांव कटरा सआदतगंज निवासी रजनेश 20 जुलाई की रात में नाबालिग पुत्री को अगवा कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना के बाद रजनेश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी। कोर्ट ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में नामजद रजनेश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जुर्माने की धनराशि जमा होने पर 52 हजार रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है।


