Budaun News: शव से आंखें निकालने के आरोपी दोनों डॉक्टरों को मिली जमानत
बदायूं। महिला के शव से आंखें निकालने के मामले में नामजद दोनों डॉक्टरों की जमानत मंजूर हो गई। बुधवार को मुकदमे के विवेचक ने इस मामले में सीजेएम कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में चिकित्सकों पर लगी मानव अंग प्रत्यारोपण की धारा हटा दी है, जबकि नई धारा 166 बढ़ाई गई है। इस आधार पर सीजेएम मोहम्मद साजिद ने दोनों चिकित्सकों की जमानत मंजूर कर दी। बृहस्पतिवार दोनों डॉक्टर जेल से बाहर आ जाएंगे।
अलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुतरई निवासी राजकुमार ने बहन पूजा के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. मोहम्मद उवैस और डॉ. मोहम्मद आरिफ हुसैन के खिलाफ मानव अंग प्रत्यारोपण और मानव भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी।
सबसे पहले दोनों डॉक्टरों के वकील सफीरउद्दीन उर्फ मिल्की ने सीजेएम मोहम्मद साजिद की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी लेकिन न्यायाधीश ने मामले को गंभीर मानते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इससे उनके वकील ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की लेकिन उन्होंने यह मामला ईसी एक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।
वकील सफीरउद्दीन के मुताबिक कोर्ट में केस डायरी जमा करने के लिए मुकदमे के विवेचक ने एक दिन का समय मांगा था। बुधवार को विवेचक ने सीजेएम की अदालत में केस डायरी के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट भी जमा की।
इस प्रकरण में मजिस्ट्रेटी जांच भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मानव अंग प्रत्यारोपण की धारा को हटा लिया है और धारा 166 बढ़ा दी है। इसमें सरकारी कर्मचारी किसी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करता है तो इस आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाती है।
न्यायाधीश ने पुलिस की केस डायरी और मेडिकल बोर्ड की जांच के आधार पर दोनों डॉक्टरों की जमानत मंजूर कर दी। बृहस्पतिवार को उन्हें जेल से जमानत पर छोड़ा जाएगा।