Budaun News: भाई के हत्यारे को 10 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
बदायूं। भाई की गैरइरादतन हत्या करने के दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्राइम अंगेस्ट वूमन के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने सुनाई है। मुजरिम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
थाना जरीफनगर के कस्बा दहगवां निवासी लाखी 23 जुलाई 2020 को मछली बेचकर घर पहुंचा था। शराब के नशे में वह अपने भाई निदान पाल से बहस करने लगा था। इसी दौरान उसके चाचा कमल सिंह वहां आए और लाखी को डांटते हुए खरी खोटी सुना दी थी। पास में ही लाखी की पत्नी भी खड़ी थी। लाखी को लगा कि उसके चाचा ने भाई निदानपाल का पक्ष लेते हुए पत्नी के सामने उसकी बेइज्जती कर दी है।
इसी बात पर उसने हाथ में लिए लगे सूजा से हमला कर भाई निदान पाल को जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान निदान की मौत हो गई थी। निदान पाल की पत्नी रेखा देवी की तहरीर पर लाखी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचक उपनिरीक्षक डॉ. रुकमपाल सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी लाखी को गैरइरादतन हत्या के जुर्म में दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।



