Budaun News: उपभोक्ता फोरम ने पावर काॅरपोरेशन के गलत बिल को किया निरस्त
बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य एनसी बिसारिया व अनीता ने पावर काॅरपोरेशन के गलत बिल को निरस्त करने और परिवादी के खराब मीटर बदलने का आदेश दिया है।
कस्बा सहसवान के मोहल्ला हरना तकिया निवासी कौसर अली पुत्र इब्राहिम ने उत्तर प्रदेश पावर काॅरपोरेशन, विद्युत वितरण खंड चतुर्थ और उपखंड सहसवान के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ में अपने अधिवक्ता जियाउरर्रहमान समी के जरिए परिवाद दायर किया था। परिवाद के अनुसार कौसर अली वेल्डिंग करने का कार्य करते थे।
उन्होंने विभाग से विद्युत कनेक्शन लिया था। कौसर अली का मीटर खराब हो गया जिसकी, शिकायत विद्युत वितरण उपखंड सहसवान से की। इसकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। परिवादी को विभाग ने करीब 2.95 लाख रुपये का बिल भेज दिया। परिवादी ने खराब मीटर के दौरान 55,668 रुपये बिजली का बिल जमा किया था।
जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ ने बिजली विभाग द्वारा भेजा गया बिल त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे निरस्त कर दिया। फोरम की पीठ ने विभाग को आदेश दिया है कि वह जमा की गई धनराशि को समायोजित करे और खराब मीटर रहने के दौरान का बिल 15,744 रुपये जमा करे। इसके बाद परिवादी के खराब मीटर को तुरंत बदल कर नया मीटर लगाए। संवाद