Budaun News: उपभोक्ता को 9.76 लाख रुपये के भुगतान का आदेश
बदायूं। उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य एनसी बिसारिया व अनीता ने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 9.76 लाख रुपये मय छह प्रतिशत ब्याज और वाद व्यय के तीन हजार रुपये के रूप में परिवादी को देने का आदेश दिया है।
कस्बा उसहैत के वार्ड नंबर पांच निवासी अमन गुप्ता पुत्र स्व. सुधीर कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ में परिवाद दायर किया था। परिवादी के अनुसार उनके पिता ने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एक मनी बैक पॉलिसी ली थी। जिसमें परिवादी अमन नॉमिनी था।
उसके पिता की पॉलिसी के दौरान 21 जनवरी 2018 को मृत्यु हो गई। परिवादी अमन गुप्ता ने बीमे की धनराशि का दावा प्रस्तुत किया, जिसको बीमा कंपनी ने निरस्त कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ ने परिवादी के अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा और कंपनी के अधिवक्ता की बहस को सुना। पीठ ने बीमा कंपनी की सेवा में त्रुटि मानते हुए परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को 9.76 लाख रुपये मय छह प्रतिशत ब्याज और तीन हजार रुपये वाद व्यय अदा करने का आदेश दिया है। संवाद