Budaun News: हत्या के प्रयास के मामले में दोषी को पांच साल कैद
कोर्ट ने मुजरिम पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। करीब 10 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में स्पेशल जज ईसी एक्ट अखिलेश कुमार गुप्ता ने नामजद एक आरोपी को मुजरिम करार दिया है। कोर्ट ने दोषसिद्ध को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना रजपुरा जनपद संभल के मलिकपुर निवासी भुलाई पुत्र नंदराम ने एक दिसंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार वह अपने घेर में पशुओं को चारा डाल रहा था। तभी गांव के ही सोनपाल, जाहरी, पप्पू नन्हू और धर्मपाल घर में घुस आए। सभी ने उसे पकड़ कर जान से मारने की नीयत से फायर किए। जिससे पैर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद सोनपाल पुत्र हरि सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
स्पेशल जज अखिलेश कुमार गुप्ता ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के वकील की बहस सुनी। कोर्ट ने जानलेवा हमले में नामजद सोनपाल को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषसिद्ध सोनपाल को पांच साल के कारावास की सजा सुनाने के साथ आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम जमा होने पर वादी को आधी धनराशि देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है।