Budaun News: फोरम ने बिजली विभाग को दिया 2.25 लाख रुपये चुकाने का आदेश
बिजली के पोल में करंट आने से बालक की हो गई थी मृत्यु
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य एनसी बिसारिया व अनीता ने पावर काॅरपोरेशन को करंट लगने से हुई बालक की मौत के एवज में 2.25 लाख रुपये बतौर मुआवजा छह प्रतिशत ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। इसके अलावा 25 हजार रुपये मानसिक पीड़ा और तीन हजार रुपये वाद व्यय के देने का आदेश भी दिया गया है।
जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ में सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला एकता नगर नरऊ बुजुर्ग निवासी राजवीर सिंह और उनकी पत्नी नीतू सिंह ने 10 नवंबर 2018 को परिवाद दायर किया था। परिवादीगणों के मुताबिक उनके छह वर्षीय पुत्र प्रतीक राज की घर के बाहर लगे बिजली के पोल में करंट आने से चिपककर सात अगस्त 2017 को मृत्यु हो गई थी।
राजवीर और नीतू ने पावर काॅरपोरेशन के अध्यक्ष, अधिशासी अभियंता प्रथम खंड बदायूं, उपखंड अधिकारी, पवन कुमार जेई और गंभीर सिंह लाइनमैन के खिलाफ परिवाद दायर किया। परिवादी पूर्व में भी विभाग से करंट आने की शिकायत कर चुके थे लेकिन कोई सुनवाई नही हुई।
पावर काॅरपोरेशन ने परिवादी को अपना उपभोक्ता न मानते हुए मुआवजा देने से मना कर दिया। विभाग के निदेशक ने विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर जेई पवन कुमार सिंह और लाइनमैन गंभीर सिंह को दुर्घटना का जिम्मेदार मानते हुए विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया था। इसके बावजूद भी परिवादीगण को कोई मुआवजा नहीं दिया।
उपभोक्ता फोरम की पीठ ने परिवादी के अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला और पावर कारपोरेशन के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद विभाग की लापरवाही और सेवा की कमी को मानते हुए परिवादीगण को मुआवजा देने का आदेश दिया है।