Budaun News: फोरम ने बीमा कंपनी को 2.79 लाख रुपये देने का दिया आदेश
बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव और सदस्य एनसी बिसारिया व अनीता ने यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी को 2.79 लाख रुपये परिवादी को छह प्रतिशत ब्याज की दर से देने का आदेश दिया है।
पंचम ऑटोमोबाइल्स फर्म के पार्टनर राजेश गुप्ता ने अधिवक्ता जियाउर रहमान समी की ओर से जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ में परिवाद दायर किया था। परिवादी ने अपने शोरूम में लगे शीशों का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। बीमा की समयावधि के दौरान 10 मई 2020 को दोपहर में आई आंधी से शोरूम के शीशे और फ्रेम क्षतिग्रस्त हो गए। परिवादी ने इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी और 2.8 लाख रुपये का दावा किया। बीमा कंपनी ने परिवादी का दावा खारिज कर दिया। जिला उपभोक्ता फोरम की पीठ ने बीमा कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पंचम ऑटोमोबाइल्स को 2.79 लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया है।