Budaun News: चार सगे भाइयों को एससी एसटी एक्ट में सजा
– कोर्ट ने सभी पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने के 12 साल पुराने मामले में नामजद चार सगे भाइयों को स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट उदयभान सिंह ने एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सिंह व ऐश्वर्य कुमार राजपूत ने बताया कि थाना उघैती के गांव सोनिया खेड़ा निवासी किशनपाल पुत्र शिब्बू ने 31 अक्टूबर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके अनुसार वह अपने खेत पर था तभी गांव के ओमवीर, पप्पू सिंह, मनवीर और उदयवीर पुत्रगण बदन सिंह अपने अपने हाथों में तमंचा और लाठी डंडे लेकर खेत पर आ गए और सभी ने उसको जातिसूचक गालियां देते हुए लाठी-डंडों से बुरी तरह मारा।
हमलावरों ने कहा कि उसने उनकी बैटरी चुरा ली है। विरोध करने पर आरोपी उसको मारते हुए गांव में ले गए और खंभे से बांध दिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट उदयभान सिंह ने जितेंद्र कुमार सिंह, ऐश्वर्य कुमार राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने नामजद चारों सगे भाइयों को एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई।