Budaun News: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास
– संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव रिवाड़ा का मामला
– 19 साल पुराने मामले में तीनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। हत्या के करीब 19 साल पुराने मामले में स्पेशल जज (ईसी एक्ट) अखिलेश कुमार गुप्ता ने नामजद तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक दोषी पर न्यायालय ने 15 हजार रुपये और दो दोषियों पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। जबकि दो अन्य नामजद आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव रिवाड़ा निवासी भजनलाल पुत्र रामधुन ने 18 नवंबर 2004 को एफआईआर दर्ज कराई थी। भजनलाल के मुताबिक घटना वाले दिन गांव के अशोक पुत्र रामनाथ से मामूली कहासुनी हो गई थी। उसी दिन शाम 4:30 बजे भजनलाल के भाई नेत्रपाल अपनी दुकान पर बैठे थे। तभी अशोक के साथ नेकासी पुत्र रामफल, रामनाथ पुत्र भोले, भूरे व नेकासी पुत्रगण झाऊ यादव और विजयपाल पुत्र चंद्रपाल अपने हाथों में तमंचे लेकर आ गए।
सभी ने एकराय होकर नेत्रपाल को पीटा। अशोक ने तमंचे से नेत्रपाल के सिर में गोली मार दी। इसके बाद वे मौके से भाग गए। परिवार वाले नेत्रपाल को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के दौरान रामनाथ और भूरे की मृत्यु हो गई।
स्पेशल जज अखिलेश कुमार गुप्ता ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने हत्या में नामजद अशोक, नेकासी पुत्र रामफल और नेकासी पुत्र झाऊ यादव को मुजरिम ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 41 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है, जबकि आरोपी विजयपाल को बरी कर दिया है।



