Budaun News: ऊर्जा निगम को त्रुटिपूर्ण बिल का निरस्त करने का आदेश
बदायूं। जिला उपभोक्ता फोरम ने ऊर्जा निगम खंड द्वितीय के त्रुटिपूर्ण बिल के मामले में विभाग की ओर से जारी करीब 6.84 लाख रुपये बकाया के डिमांड नोटिस को निरस्त करते हुए उपभोक्ता को 34,316 रुपये का संशोधित बिल एक माह के अंदर जमा करने का आदेश दिया है। यह आदेश फोरम की पीठ के अध्यक्ष संजीव यादव, सदस्य एनसी बिसारिया और अनिता ने किया है।
परिवादिनी रेखा गुप्ता ने सखानू के वार्ड संख्या दो में किराये का प्लाॅट लेकर उसमें वर्ष 2012 में आटा चक्की के लिए विद्युत कनेक्शन निर्धारित फीस जमा करके कराया था। इसका भुगतान समय पर किया जाता रहा। कुछ समय बाद रेखा ने चक्की बंद करके किराये का प्लॉट खाली करके विद्युत विच्छेदन के लिए प्रार्थना पत्र दिया।
इसके आधार पर कनेक्शन विच्छेदित करके विभाग ने रेखा को 43,319 रुपये का अंतिम बिल बनाकर दिया। इस बिल में उनके द्वारा कनेक्शन फीस के साथ जमा कराई गई जमानत धनराशि नौ हजार रुपये का समायोजन नहीं किया गया। इसी विवाद के चलते रेखा ने अंतिम बिल जमा नहीं किया। इसके बाद विभाग ने विच्छेदित कनेक्शन पर 6.84 लाख रुपये की बकाया की अदायगी का एक डिमांड नोटिस रेखा को दिया।
रेखा ने अधिवक्ता ज़ियाउर रहमान के माध्यम से परिवाद दायर किया। फोरम की पीठ ने डिमांड नोटिस को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे निरस्त करके परिवादिनी को सिर्फ 34,319 रुपये का बिल अदा करने का आदेश दिया है। पीठ ने यह भी आदेश दिया है कि परिवादिनी का कनेक्शन अपने अभिलेखों में स्थायी रूप से विच्छेदित करे।



