Budaun News: स्थाई लोक अदालत ने दिया अतिक्रमण हटाने का आदेश
बदायूं। स्थायी लोक अदालत में विचाराधीन एक याचिका में नगर पालिका सहसवान को आदेशित किया गया कि वह वादी के निकास में विपक्षीगण द्वारा सीढियां बनाकर किए गए अतिक्रमण को तुड़वा कर नाली खुलवाएं। साथ ही गली में किए गये प्रत्येक अवरोध को हटवाया जाए।
सहसवान के मोहल्ला शहबाजपुर निवासी यूसुफ अली ने स्थाई लोक अदालत में दायर वाद में कहा था कि उनके मकान का एक मात्र निकास उत्तर दिशा में है। जहां नौ फुट चौड़ी गली है। पानी की निकासी के लिए गली के दोनों ओर नगर पालिका सहसवान ने नालियां बनवाई हैं। वादी जब अपने निजी कार्यों से परिवार सहित बाहर गया था तब मोहल्ले के ही अंसार आदि ने पूरब में पुराना निकास होने के बावजूद पश्चिम में स्थित वादी की गली की ओर दीवार तोड़कर निकास बना लिया।
इन लोगों ने अनधिकृत रूप से दरवाजा लगा कर गली में नाली बंद करके सीढि़यां बना लीं। गली में पानी जमा होने लगा। वादी का निकलना भी दुश्वार हो गया। नगर पालिका से शिकायत की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिर पीड़ित ने लोक अदालत में वाद दायर किया। इस अध्यक्ष काली चरण, सदस्य गण स्वदेश कुमारी और राकेश कुमार रस्तोगी ने नगर पालिका सहसवान को आदेशित किया है कि वह विपक्षीगण द्वारा वादी के निकास की एकमात्र गली में बनाई गई सीढि़यों को तुड़वाएं और मार्ग अवरोध भी हटवाएं।