बदायूं

Budaun News: अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को सजा

Connect News 24

बदायूं। सेशन जज पॉक्सो एक्ट के कोर्ट नंबर दो की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने किशोरी को अगवा कर ले जाने और दुष्कर्म करने के तीन साल पुराने मामले में दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

थाना उसहैत में तीन साल पहले एक किशोरी को अगवा कर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप में जितेंद्र निवासी थरिया थाना मिर्जापुर, जिला शाहजहांपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवेचना उपनिरीक्षक राजेश कुमार ने की। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में बुधवार को दोष सिद्ध होने पर जितेंद्र को सजा सुनाई गई।


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