Budaun News: गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में तीन को आठ साल की सजा
बदायूं। करीब नौ साल पुराने गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम डॉ. मोहम्मद इलियास ने आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो मुजरिमों पर 22-22 हजार रुपये और एक पर 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना कादरचौक के गांव मामूरगंज निवासी संतोष पुत्र मनोहर लाल ने 12 नवंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक गांव के श्रीपाल, केशव, महीपाल और ओमवीर से कहासुनी हो गई थी। इसके बाद सभी आरोपियों ने उसको लाठियों से पीटा। उसके भाई राजू को घेरकर ओमवीर ने जान से मारने की नीयत से गोली मार दी, इससे राजू के गंभीर चोट आई। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के दौरान केशव की मृत्यु हो गई।
अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. मोहम्मद इलियास ने अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने श्रीपाल, महीपाल और ओमवीर को दोषी ठहराते हुए आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।