Budaun News: दो गैंगस्टर्स को सात-साल की सजा, जुर्माना
बदायूं। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट मोहम्मद नसीम ने गैंगस्टर एक्ट में नामजद दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक सुभाष शर्मा, दिलीप गुप्ता के मुताबिक एसओ कादरचौक रुकुम पाल सिंह ने 31 अगस्त 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नरेश पुत्र बद्री प्रसाद निवासी नहालपुर सिकंदराराऊ जिला हाथरस और प्रेमपाल पुत्र कालीचरण निवासी मोहल्ला सुभाष नगर अमनपुर जिला कासगंज और अन्य अपराधियों का एक संगठित गिरोह है।
यह गिरोह संगठित होकर समाज में आतंक फैला कर अपराध करते हैं। इन के डर से जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं होता है। यह गिरोह आर्थिक, भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लूट और डकैती जैसे जघन्य अपराध करते हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। दोनों आरोपी नरेश और प्रेमपाल ने कोर्ट में जुर्म इकबाल करने का प्रार्थना पत्र दिया।
स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट मोहम्मद नसीम ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन कर दोनों आरोपियों को मुजरिम ठहराते हुए सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। संवाद


