Budaun News: किशोरी से दुराचार में युवक को 10 साल की सजा
– कोर्ट ने दोषसिद्ध होने पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट तृतीय डॉ. मोहम्मद इलियास ने किशोरी से दुराचार के आठ साल पुराने मामले में नामजद को मुजरिम ठहराया है। कोर्ट ने दोषसिद्ध मुजरिम को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है।
थाना उसावां क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 17 जनवरी 2015 की सुबह उसकी नाबालिग पुत्री शौच के लिए खेत पर गई थी। वादिनी की पुत्री के साथ गुड्डू पुत्र नाथू निवासी रसूलपुर मजरा बीरमपुर भदेली थाना उसावां ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर खेत पर काम कर रहे मौके पर लोग आ गए। उनके शोर मचाने पर गुड्डू मौके से जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया।
वादिनी ने गुड्डू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद गुड्डू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज डॉ. मोहम्मद इलियास ने अभियोजन की ओर से सीपी सिंह, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने नामजद गुड्डू को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया। कोर्ट ने गुड्डू को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने मुजरिम पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है।