DJICA ने जुर्माना लगाया, एअर इंडिया को मंहगी पड़ा पायलट और महिला मित्र की ये हरकत
चार्ट ग्रुप (टाटा ग्रुप) की एविएशन कंपनी एयर इंडिया (एयर इंडिया) के ऊपर एविएशन ने मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी को अपने एक पायलट की गलती से भारी खतरा हुआ है, जिसने दुबई-दिल्ली की एक फ्लाइट के दौरान अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में बुलाया था। इस संबंध में पहले कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताता है नोटिस भेजा गया था।
पायलट का लाइसेंस भी सस्पेंड
डीजीसीए ने 27 फरवरी की घटना को लेकर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सचिवालय ने बताया कि किस पायलट ने उड़ान के दौरान कॉकपिट में अपनी महिला मित्र को बुलाया था, उसका लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। डीजीसीए ने कहा कि उसने संबंधित मामले की विस्तार से जांच करने के बाद कार्रवाई का फैसला लिया है।
इस कारण हुई कार्रवाई
डीजीसीए का कहना है कि एयर इंडिया के पायलट ने अपने अधिकार का नशा किया और कॉकपिट में अपनी महिला मित्र को बुलाया, जो कि विमान और यात्रियों की सुरक्षा से गंभीर खिलवाड़ है। इसी वजह से उसे पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं कंपनी के बारे में बयान को लगता है कि वह अपनी ओर से समय पर कड़ी कार्रवाई करने में विफल रहा है। इसी कारण से डीजीसीए ने जुर्माना लगाया है।
कंपनी को नोटिस भेजा गया था
आपको बता दें कि 27 फरवरी के इस मामले में दुबई-दिल्ली उड़ान के दौरान पायलट ने अपने एक महिला मित्र को विमान के कॉकपिट में बुलाया था। इसकी शिकायत दल के ही एक सदस्य ने की थी। भिन्न के कॉकपिट में सिर्फ उसी विमान के चालक दल के सदस्यों की एंट्री होती है। अन्य लोग कॉकपिट में एंट्री नहीं कर सकते हैं। डीजीसीए ने इस मामले में पिछले महीने एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पबेल विल्सन को कारण बताते हुए नोटिस भेजा था। सीईओ के अलावा एयर इंडिया की सुरक्षा, सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन प्रमुख हेनरी डोनोहोए को भी कारण बताता है कि नोटिस भेजे गए थे।
15 दिन का समय मिला था
डीजीसीए की ओर से एयर इंडिया के सीईओ और फ़्लाइट सिक्योरिटी के प्रमुख को 21 अप्रैल को ही कारण बताते हुए नोटिस जारी किया गया था। कंपनी की ओर से मामले की जांच में भी देरी की गई है। दोनों अधिकारियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद उन्होंने अब तक का अधिकतम निर्धारण और पायलट का लाइसेंस निलंबित करने का निर्णय लिया है।
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